सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का विनियमन) नियम, 2005 में प्रावधान है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगने वाला व्यक्ति नकद या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए शुल्क का भुगतान कर सकता है। नियमों के अनुसार संबंधित लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक/आईपीओ देय होना चाहिए।
बीपीएल श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों को किसी भी शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है बशर्ते उनके दावे के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं।