अपील

यदि अनुरोधकर्ता उप-धारा (1) में उल्लिखित समय या धारा 7 की उप-धारा (3) के क्लॉज (क) के अंदर निर्णय प्राप्त नही करता है, या सार्वजनिक सूचना अधिकारी के निर्णय द्वारा परेशान किया जाता है, जैसा भी मामला हो, तो वह ऐसे निर्णय की प्राप्ति से उस अवधि के समाप्त होने के 30 दिन के अंदर अपनी शिकायत के निपटान के लिए अपील अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।