भारत का कोई भी नागरिक जो सूचना सधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कोई भी जानकारी प्राप्त करने की इच्छा करता है, वह लिखित में या इलैक्ट्रानिक माध्यम से सार्वजनिक सूचना अधिकारी / सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी से अनुरोध कर सकता है।